इसलिए, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो देश भर के शीर्ष कॉलेजों में admission लेना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की किसी भी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर्स( Current Affairs) और सामान्य ज्ञान(General Knowledge) विषयों की जानकारी रहना बहुत जरूरी है।
आज के इस पोस्ट Bharatiya Samvidhan Ki Anusuchiyan - भारतीय संविधान की अनुसूचियां pdf - GyAAnigk में भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यहां तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश का भी इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है जितना बड़ा लिखित संविधान हमारे देश भारत का है।
"डॉक्टर भीमराव अंबेडकर" को भारतीय संविधान का निर्माता या पिता कहा जाता है।
और आप सभी लोगों को यह जानकारी होगा कि जो हमारे भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है।
किंतु क्या आपको यह जानकारी है कि? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसी कारणवश भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और कम ही लोगों को यह जानकारी होगा कि भारत के मूल संविधान में अर्थात जब भारतीय संविधान को लागू किया गया था तो 8 अनुसूचियां थी। किंतु भारतीय संविधान में समय के साथ संशोधन किया जाता रहा है इसी कारणवश भारत के संविधान में अब 8 नहीं 12 अनुसूचियां हैं।
भारत के संविधान में कब और किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियां जोड़ी गई?
- संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था।
- संविधान में दसवीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था।
- संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था।
- संविधान में 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था।
आज के सवाल कुछ इस प्रकार होंगे 👇🏻👇🏻
- भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी?
- वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं?
- भारत के संविधान में कब और किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचियां जोड़ी गई?
इत्यादि इसी तरह के सवालों का जवाब मिलेगा तो इस पोस्ट को अंतिम तक जरूर पढ़े। और हां आप हमारे Site से PDF file फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
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भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची
इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है।
प्रथम अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 तथा 4 में किया गया है।
भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची
इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्नपदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59(3), 65(3), 75(6),97, 125,148(3), 158(3),164(5),186 तथा 221 में किया गया है।
भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची
इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
तृतीय अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(4),99, 124(6),148(2), 164(3),188 और 219 में किया गया है।
भारतीय संविधान की चौथीं अनुसूची
इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
चौथी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4(1) तथा 80(2) में किया गया है।
भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची
इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
पांचवी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में किया गया है.
भारतीय संविधान की छठी अनुसूची
इसमें असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
छठी अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(2) तथा 275(1) में किया गया है।
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची
इसमें केंद्रीय और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियों हैं संघ सूची राज्यसूची एवं समवर्ती सूची।
संघ सूची :-
इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इस में 97 विषय थे वर्तमान समय में इसमें 99 विषय हैं जैसे :- रक्षा विदेशी मामले मुद्रा रेलवे आयुध परमाणु ऊर्जा पासपोर्ट वीजा राष्ट्रीय राजमार्ग बंदरगाह डाक - तार टेलीफोन डाकघर इत्यादि।
राज्य सूची :-
इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित में संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे वर्तमान समय में इसमें 62 विषय हैं जैसे :- कानून व्यवस्था पुलिस स्थानीय शासन लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता अस्पताल अंतिम क्रिया व कब्रिस्तान बाजार इत्यादि।
समवर्ती सूची :-
इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं जैसे :- दंड विधि विवाह व विवाह विच्छेद वन शिक्षा, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्ति, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संपत्ति का आयोजन एवं अधिग्रहण जन्म व मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची
इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 इसवी में सिंधी को और वर्ष 1992 में कोंकणी मणिपुरी तथा नेपाली को तथा 2003 में डोंगरी बोडो मैथिली और संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।
आठवीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में किया गया है।
भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची
संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल सभी विषयों को उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है।
नौवीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ख में किया गया है।
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची
यह संविधान में 52 वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
दसवीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(2) तथा 191(2) में किया गया है।
भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची
अनुसूची सविधान में 73 वें संविधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
ग्यारहवीं अनुसूची का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 छ में किया गया है।
भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची
यह अनुसूची संविधान में 74 वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई है। इसमे नगरपालिका का वर्णन किया गया हैं। तथा इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं।
भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं।
सिंधी -: कच्छ-गुजरात , महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश , उत्तरप्रदेश , राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जहाँ सिंधी हिंदू समाज लोग रहते हैं। यह भाषा पाकिस्तान की भी आधिकारिक भाषा है। लगभग 2.5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
तमिल -: भारत, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और अन्य देशों में तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 7.7 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
तेलुगू -: ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेलुगू भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 8.2 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है।
नेपाली -: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में नेपाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 1.6 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा नेपाल की भी आधिकारिक भाषा है।
पंजाबी -: पंजाबी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाता है जैसे कि अमेरिका कनाडा यूनाइटेड किंगडम ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में। लगभग 12.5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
असमिया -: असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और बांग्लादेश असमिया भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 1.5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
मलयालम -: केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी मलयालम भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 3.8 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
गुजराती -: गुजरात,दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 5.6 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
डोंगरी -: हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब में डोगरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 1.6 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान में भी डोंगरी भाषा का प्रयोग किया जाता है।
मराठी -: दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव महाराष्ट्र और गोवा में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है. लगभग 8.3 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
मणिपुरी -: मणिपुर, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश और म्यांमार में मणिपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है. लगभग 11 लाख 80 हज़ार लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मणिपुर की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या मणिपुरी भाषा का उपयोग करती है।
उड़िया -: ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उड़िया भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 3.3 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। उड़िया झारखंड और उड़ीसा की आधिकारिक भाषा भी है।
मैथिली -: झारखंड और बिहार में मैथिली भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 5 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। मैथिली भाषा पड़ोसी देश नेपाल में भी बोली जाती है।
संथाली -: असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में संथाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 70.6 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। संथाली भाषा पड़ोसी देश नेपाल बांग्लादेश और भूटान में भी बोली जाती है।
संस्कृत -: भारत और नेपाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है।
बांग्ला -: बांग्लादेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, झाड़खंड, ओड़िसा, बिहार, नई दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर, पुणे, हैदराबाद चेन्नई. छत्तीसगढ़ में बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 30 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। बांग्ला भाषा विदेशों में भी बोली जाती है।
बोड़ो -: भारत बांग्लादेश और नेपाल में बोड़ो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 10.4 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
उर्दू -: जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और तेलंगाना में उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 11.58 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। उर्दू भाषा पड़ोसी देश पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है।
कन्नड़ -: महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और गोवा में कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 3.8 करोड़ लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
कश्मीरी -: जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 7 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कश्मीरी भाषा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बोली जाती है।
कोंकणी -: गोवा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव में कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। लगभग 70.4 लाख लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं।
हिंदी -: हिंदी भाषा का प्रयोग विश्व की लगभग हर कोने में किया जाता है। हिंदी भाषा का प्रयोग भारत के हर राज्य में किया जाता है। हिंदी भाषा को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है।
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आज का सवाल आपके लिए 👇👇
भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी?
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